यदि नहीं माना तो 6 महीने की जेल..चुनाव का आदेश…चुनाव संचालकों को हर हालत में लिखना ही होगा…लगेगा भारी भरकम जुर्माना
चुनाव आयोग का निर्देश, मुद्रकों को लिखना ही होगा नाम पता और ठिकाना

बिलासपुर— चुनाव अधिकारी अवनीश शरण ने आदेश दिया है कि निगम,पालिक और पंचायत चुनाव प्रचार सामाग्री तैयार करने वाले प्रिटिंग प्रेस संचालकों को आदर्श आचार संहिता का पालन करना होगा। नियम निर्देशों का पालन नहीं किए जाने पर सख्त कार्रवाई होगी। अधिकतम 6 महीने की सजा और 2 हजार जुर्माना लगेगा।
नगर पालिका, त्रिस्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन के मद्देनजर निर्वाचन कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। साथ ही आदर्श आचार संहिता का पालन का निर्देश भी दिया गया है। जिला चुनाव अधिकारी अवनीश शरण ने सभी को कड़ाई के साथ आदर्श आचरण संहिता पालन का आदेश दिया है।
जिला निर्वाचन अधिकारी अवनीश शरण ने मुद्रकों एवं प्रिंटिंग प्रेस संचालकों को गाइड लाइन पालन करने को कहा है। चुनाव प्रचार के दौरान प्रकाशित प्रचार सामग्री के संबंध में निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों का हरहाल में पालन की बात कही है। उन्होंने कहा कि प्रकाशित सामग्री में प्रकाशक एवं मुद्रक का नाम, पता हरहाल में प्रदर्शित करना होगा। नियमों का उल्लंघन करते पाए जाने पर अधिकतम 6 माह का कारावास और 2 हजार रूपये का जुर्माना लगाया जाएगा। दोनों सजा एक साथ भी संभव है।









